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ब्यूरो बरेली से शाहिद अंसारी
बरेली, जेएनएन। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए हाईकोर्ट की सख्ती के दायरे में बरेली भी आया है।
बरेली, जेएनएन। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए हाईकोर्ट की सख्ती के दायरे में बरेली भी आया है। आदेश आते ही डीएम नितीश कुमार ने निर्देश जारी किए कि एसपी, क्षेत्राधिकारी, मजिस्ट्रेट और थाना प्रभारी निरीक्षक मिलकर भीड़भाड़ वाले बाजारों की रिपोर्ट तैयार कराए। ऐसे बाजार चिन्हित कर लिए जाए, जहां शारीरिक दूरी का पालन होने की गुंजाइश कम है। उन्हें सम-विषम की तर्ज पर खोला जाएगा। इसके लिए व्यापारियों के साथ मंथन करने के बाद प्रशासन रोस्टर जारी करेगा। शिकंजा कसने के लिए दुकानदार और ग्राहकों के बीच शारीरिक दूरी नहीं मिलने पर गुरुवार को पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की।
पहले ही दिन की कार्रवाई में कोतवाली में 14, कैंट में दो, प्रेमनगर में 17 और बारादरी में 15 समेत पूरे शहर में 50 से अधिक महामारी एक्ट के तहत दुकानदारों पर केस दर्ज हुए हैं। डीएम नितीश कुमार ने बताया कि पहले दिशा के आधार पर रोस्टर जारी हुआ था। व्यापारियों की मांग पर उसे खत्म किया गया। लेकिन अब दिशा और समय की बाध्यता के साथ बाजार खोला जा सकता है। शनिवार और रविवार को बंदी होने की वजह से पांच दिन के लिए यह रोस्टर लागू होगा। इसलिए ढाई-ढाई दिन का विकल्प भी व्यापारियों को दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर एक-एक दुकान छोड़कर खुलवाई जाए। तब भी दिन और समय बाध्यता रहेगी।
