2022 करीब आते ही गरमाई राजनीति, रेलवे ने फिर थमाया बेदखली का नोटिस
ब्यूरो मुस्तजर फारूखी कालाढूंगी
हल्द्वानी। रेलवे की ओर से हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास गफूर बस्ती, नई बस्ती समेत अन्य क्षेत्रों में बसे 1581 लोगों को पूर्व में भी रेलवे विभाग ने नोटिस जारी कर हटाने के आदेश दिए थे एक बार फिर चुनाव नजदीक आते ही राजनीति गरमा गई है जिसके बाद जावेद सिद्दीकी ने मंगलवार को गफूर बस्ती में पहुँचकर लोगो को अस्वाशन दिया कि हम आप लोगो के रात दिन साथ है।
बताते चले कि इससे पूर्व एक पहले भी गफूर बस्ती के लोगो को रेलवे ने नोटिस जारी कर दिए थे जिसके बाद बस्ती में रह रहे लोगो मे हड़कंप मच गया था उसके बाद पूर्व में भी इस मामले में कांग्रेस के नेता हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी सामने आए थे । जिसमे एआईसीसी सदस्य सुमित हृदयेश और कांग्रेस नेता हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने भी लोगो को गफूर बस्ती, नई बस्ती और ढोलक बस्ती के लोगो आश्वसन देने पँहुचे थे ।
उस समय दोनों नेताओं ने कहा था कि किसी को बेघर नहीं होने दिया जाएगा। गरीबों का आशियाना बचाने के लिए न्यायालय की शरण में भी जाएंगे। उनके बाद दोनों नेताओ ने कोर्ट से स्टे भी कराया था। पूर्व में कांग्रेस नेता सुमित हृदयेश ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार में मलिन बस्तियों को लेकर एक अध्यादेश पारित किया गया था। अध्यादेश के अनुसार राज्य सरकार जब तक दूसरे जगह इन लोगों को नहीं बसाती है तब तक किसी तरह की कार्रवाई वैधानिक नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्टे दे चुका है। उन्होंने कहा दोबारा तिबारा यह नोटिस कैसे जारी हुआ है इसको लेकर अधिवक्ताओं से कानूनी परामर्श लिया जा रहा है।
कानूनी परामर्श के बाद न्यायालय के शरण में जाएंगे।कांग्रेस नेता हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी व जावेद सिद्दीकी ने गरीबो के लिए सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाकर बहुत बड़ी राहत का कार्य किया था इससे एक साल पूर्व हाजी मतीन सिद्दीकी गफूर बस्ती पहुंचे थे उससे पहले भी मतीन सिद्दीकी 2007 में रेलवे की भूमि के मामले में न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया था।
उसके बाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट गए थे और स्टे लेकर आए थे। लोगो मे उस समय खुशी की लहर देखी गई थी अब फिर 2021 में रेलवे का जिन्न बाहर आया है। उन्होंने कहा कि फिर चुनाव आते ही रेलवे ने गफूर बस्ती के नोटिस जारी किए उन्होंने कहा फिर इसका का जवाब कोर्ट में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीबो के साथ सड़क से लेकर अदालत तक साथ जायंगे हैं।