मानकों का पालन नहीं कर रहे मांस बेचने वाले 7 से ज्यादा विक्रेता, पंजीकरण में सिर्फ मात्र खाना पूर्ति
रिपोर्ट मुस्तजर फारूकी
कालाढूंगी। नगर में बिना मानकों के तहत दुकानों से मांस खरीद रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि यह मांस सेहतमंद बनाने के बजाय आपकी सेहत खराब कर दे। मांस की बिक्री में मानकों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। जिन पर इन मानकों के पालन करवाने जिम्मेदारी है, वे सबकुछ जानते हुए भी बेखबर बने हुए हैं। नतीजतन, नगर के स्थानीय किलिनीक व सरकारी अस्पतालों में आने वाले पेट के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है।
मांस बेचने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग से लाइसेंस लेना जरूरी होता है। मंगर नगर पंचायत में पंजीकरण कराना भी अनिवार्य है। लेकिन नगर में ज्यादातर दुकानें बिना लाइसेंस के चल रही हैं। यहां तक कि तमाम दुकानदारों द्वारा बिना लाइसेंस से भेस से लेकर बकरों को काटा भी जाता है जबकि यह सरासर नियमों के खिलाफ है। नगर पंचायत के रिकॉर्ड के मुताबिक नगर में मांस बेचने की मात्र 7 बकरे की दुकानें ही पंजीकृत हैं। कुछ समय पहले नगर पंचायत की ओर से कराए गए सर्वे के मुताबिक इन दुकानों की संख्या करीब 7 ही थी। इसमें बकरे की 7 व मुर्गे की 2 सहित भैंस के मांस की लागकर टोटल 13 दुकानें है। हालांकि जानकारों का कहना है कि यह आंकड़ा 14 से 17 दुकानों के पार कर चुका है। इनमें से ज्यादातर दुकानों पर मांस बेचने के लिए तय किए गए मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। सिर्फ दो जगह जानवर काटने का लाइसेंस नगर पंचायत व स्वास्थ्य विभाग के प्रावधानों के मुताबिक बकरे और बड़े जानवरों को स्लॉटर हाउस में ही काटा जाना चाहिए। लेकीन न तो बकरे काटने कास्लॉटर हाउस है। अगर बड़ा जानवर भेस काटने कास्लॉटर हाउस है तो उसमें मानक न होने के कारण उसमे कई सालों से ताला लटका है और बकरे काटने बाले यह लोग अपने घर ही में बकरा काटकर ही दुकान में बकरा बेचते है हा हम आपको बता दे कि इनको काटने के लिए पहले डॉक्टरों को इनका स्वास्थ्य परीक्षण करना चाहिए। लेकिन इन लोगों के द्वारा डॉक्टरों से कोई स्वास्थ्य परीक्षण नही कराया जाता है। स्लॉटर हाउस के लिए नगर पंचायत द्वारा कोई लाइसेंस नही दिए गए हैं। नगर के दोनों स्लॉटर हाउस में बड़े जानवर व बकरों को काटे जाने की व्यवस्था है लेकिन बकरे का स्लॉटर हाउस तो बह सिर्फ टिन सेड का है और बड़े जानवर कास्लॉटर हाउस है लेकिन उसमे ताला लटका है
नियमो के अनुसार इसके अलावा कहीं भी यह जानवर नहीं काटे जा सकते। लेकिन यहां वार्ड 4 व वार्ड 6, वार्ड 5 में मांस कारोबारी जानवरों को चोरी छुपे काट रहे हैं।
पहले नगर पंचायत व स्वास्थ्य विभाग की टीम दुकानों पर मांस के नमूने भी लेती थी लेकिन अब यह जिम्मेदारी का निर्वहन नही कर रहे पशुओ के कटान से पहले उनके स्वास्थ्य की जांच करें। लेकिन नगर पंचायत व स्वास्थ्य विभाग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। न तो बेचे जा रहे मीट के नमूने लिए जाते और न ही काटे जाने से पहले जानवरों के स्वास्थ्य की जांच होती है।
ये हैं मानक
गंदगी वाले इलाके में दुकानें न हों
- दुकानों में चिक या पर्दा लटका रहे
- मांस खुले स्थानों पर नहीं रखा जाए
- सफाई के लिए पानी की समुचित व्यवस्था हो
- प्रमाणित स्वस्थ पशु ही काटे जाएं