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जाकिर अंसारी संपादक कॉर्बेट बुलेटिन हल्द्वानी
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रुद्रपुर- मिलावट खोरी के एक मामले में न्याय निर्णायक न्यायालय एवं अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व ने उत्पादक कंपनी पर साढ़े तीन लाख का जुर्माना लगाया है।
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वहीं स्टार्च मिला धनिया पाउडर बेचने पर प्रतिष्ठान स्वामी पर भी 50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।जिला अभिहित अधिकारी ललित मोहन पांडे ने बताया कि 9 दिसंबर 2021 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशा आर्या ने राजेश मसाले के प्रतिष्ठान से धनिया का सैंपल लिया था।
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इस सैंपल की लैब से जांच कराई गई। सैंपल की जांच में इसमें स्टार्च पाया गया। इस मामले में 22 अगस्त 2022 को न्याय निर्णायक न्यायालय/ अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व में वाद दायर किया गया था। इस मामले में 17 नवंबर को न्याय निर्णायक न्यायालय ने अपना निर्णय दिया।
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न्याय निर्णायक न्यायालय एवं अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व जयभारत सिंह ने मसाला निर्माता कंपनी अग्रहारी मसाला उद्योग गौरगंज रोड अमेठी पर धनिया पाउडर में स्टार्च पाए जाने पर 3.5 लाख रुपये का जुर्माना किया है। वहीं वाड़ा स्थित प्रतिष्ठान के स्वामी पर स्टार्च मिला धनिया पाउडर बेचने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
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