


दिल्ली
ब्यूरो रिपोर्ट कॉर्बेट बुलेटिन

स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइड लाइन में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बनाए जाने वाले कंटेनमेंट जोन का दायरा अब सिर्फ तीन घरों तक रहेगा। इसकी अवधि भी 21 दिन नहीं रहेगी। कोरोना पॉजिटिव प्रकरण सामने आने के बाद संबंधित के घर के दोनों ओर के एक-एक घर को मिलाकर कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। पहला सर्वे होने के बाद दूसरा पांच दिन बाद होगा। इसमें यदि कोई और कोरोना पॉजिटिव प्रकरण सामने नहीं आता है तो कंटेनमेंट जोन खोल दिया जाएगा।घनी बस्ती को लेकर कंटेनमेंट जोन बनाने के मामले में निर्णय स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से जिला प्रशासन करेगा।स्वास्थ्य मंत्रालय की और से दिए गए कंटेनमेंट जोन को नए सिरे से परिभाषित करने का विषय आया था। इसमें विचार किया गया कि एक व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने पर 21 दिन के लिए बड़ी आबादी को क्यों प्रभावित किया जाए। इस पर सहमति बनी कि इस अवधि को घटाया जाए। यह विचार किया गया कि अब कंटेनमेंट जोन तीन घरों तक रखा जाए। प्रभावित के घर के दोनों ओर एक-एक घर को शामिल किया जाए। पहले सर्वे के पांच दिन बाद दूसरे सर्वे में यदि कोई कोरोना पॉजिटिव प्रकरण सामने नहीं आता है तो कंटेनमेंट जोन खोल दिया जाए।
