रिपोर्टर हनीफ अंसारी

हल्द्वानी :- में मुकदमा वादी मौ आदिल पुत्र मौ रईश निवासी वार्ड न० 24 थाना बनभूलपुरा की लिखित तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर अभियोग एफ आई आर न0 – 258/20 धारा 3/4 व 7/8 पोक्सो एक्ट व 377/506 आई पि सी पंजीकृत किया गया विवेचना एस आई कुमकुम धानिक द्वारा प्रचलित की गई । दौराने विवेचना कई पीड़ितों के नाम प्रकाश में आये है, मेडिकल व अन्य साक्ष्य एकत्र करने के उपरान्त अभियुक्त परवेज़ पुत्र मजरूद्दीन निवासी लाइन नम्बर 17 थाना बनभूलपुरा को उसके घर से रात्रि में गिरफ्तार किया गया । माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विवेचना में अभियुक्त की ओडियो क्लीपिंग भी बतौर साक्ष्य लिया गया है।
कोविड-19 संक्रमण से संबंधित ( एस ओ पि ) नियमों के परिप्रेक्ष्य में सौशल साइट फेस – बुक के माध्यम से आपत्तिजनक टिप्पणी करने (कोरोना) के संबंध में अफवाह फ़ैलाने के अपराध में सुलेमान पुत्र अबरार निवासी लाइन नम्बर-11 थाना बनभूलपुरा के विरुद्ध पुलिस एक्ट के अंतर्गत अभियोग दर्ज किया गया तथा नगद चालान किया गया।
