


रिपोर्टर, अतुल अग्रवाल

हल्द्वानी में कोविड-19 के चलते लॉकडाउन एवं धारा 144, 22 मार्च 2020 को लागू किया गया था गाइड लाइन के अनुसार सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्णता बंद थे वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा 3 मई को गाइडलाइन जारी की गई जिसमें व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से समय अनुसार अपने प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति प्रदान की गई जिसका समय-समय पर बाजार खोलने का समय निर्धारित किया गया शासनादेश अनुसार पूर्व में प्रातः 7:00 बजे से 1:00 बजे तक का समय निर्धारित किया गया लेकिन वहीं दूसरी ओर व्यापारियों की मांगों को देखते हुए शासन द्वारा प्रातः 7:00 से शाम 7:00 तक बाजार खोलने की अनुमति व्यापारियों को प्रदान की गई परन्तु कोरोना के भय से बाजारों में खरीदारों की संख्या में नहीं हो रही वृद्धि वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट रेलवे बाजार के व्यापारियों का कहना है कि एक और वैसे ही कारोबार नहीं है वहीं दूसरी ओर सुबह बाजार खुलते ही पुलिस प्रशासन द्वारा चालान काटने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है
जिसके कारण खरीदार कूलर, फ्रिज, वाशिंग मशीन इत्यादि खरीदने के लिए गाड़ियों के चालान होने के डर से रेलवे बाजार इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आने से दूर भाग रहा है जिसके कारण व्यापारियों को खासा नुकसान उठाना पड़ा है व्यापारियों का कहना है कि गर्मियों के सामान का फुल स्टॉक है लेकिन गाड़ियों के चालान के डर से खरीदार रेलवे बाजार में नहीं आ रहे हैं जिसके कारण व्यापारी कारोबार करने में असमर्थ है रेलवे बाजार इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के व्यापारियों का कहना है कि पुलिस प्रशासन हमारे व्यापार की समस्या को देखते हुए कार्य करे।
