


रिपोर्टर, अतुल अग्रवाल

हल्द्वानी वादिनी श्रीमती ममता गुप्ता पुत्री श्री देवेंद्र गुप्ता निवासी रामपुर रोड हल्द्वानी जनपद नैनीताल द्वारा विगत दिनाँक 9 मार्च 2020 को थाना मुखानी में तहरीर दी गई कि प्रतिवादी रक्षित पांडे पुत्र भुवन चंद्र पांडे (उम्र 40 वर्ष) निवासी जो के पुरम ए ब्लॉक जज फार्म छोटी मुखानी जनपद नैनीताल द्वारा उनके साथ भूमि की खरीद-फरोख्त को लेकर ₹200000 (दो लाख रूपये) की धोखाधड़ी की गई। वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना मुखानी में एफ.आई.आर. नंबर 40/2020 धारा-420,120 (बी) भा.द.वि के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर जांच रिपोर्ट कुमाऊं परिक्षेत्रीय शाखा एसआईटी को प्रेषित की गई। एस.आई.टी. टीम द्वारा भूमि संबंधी समस्त दस्तावेजों की गहनता के साथ जांच पड़ताल कर प्रतिवादी श्री रक्षित पांडे, उपरोक्त को उक्त अभियोग में दोषी पाते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु जांच आख्या पुनः थाना मुखानी को प्रेषित की गई। उक्त अभियोग में थानाध्यक्ष मुखानी श्री भगवान सिंह महर के नेतृत्व में उपनिरीक्षक श्री मनोज पांडे थाना मुखानी द्वारा विवेचना संपादित कर उक्त अभियोग के मुख्य आरोपी रक्षित पांडे जो अभियोग पंजीकरण के पश्चात से फरार चल रहा था को दिनांक 10 जून 2020 सायं नियर पोस्ट ऑफिस वार्ड नंबर 7 थाना क्षेत्र कालाढूंगी से गिरफ्तार किया गया जिसे आज दिनांक 11 जून 2020 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक हिरारात में भेजा गया।
