एक बार फिर 22 जून तक बड़ा कोविड-19 कर्फ्यू जाने किया मिली इस बार छूट……

देहरादून उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर कोविड कर्फ्यू 22 जून सुबह छह बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। आपको बताते चलें, तीन दिन बाजार खोलने की व्यवस्था बरकरार रखी गई है, जबकि मिठाई की दुकानें हफ्ते में पांच दिन खोलने की छूट दी गई है।


विवाह समारोह और अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए व्यक्तियों की अधिकतम सीमा 50 कर दी गई है। अलबत्ता, विवाह समारोह में शामिल होने के लिए और अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड आने वालों के लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लानी अभी भी अनिवार्य की गई है। जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां संक्रमण के मामले नहीं हैं, वहां बाजार खोलने के संबंध में निर्णय लेने के लिए जिलाधिकारी अधिकृत किए गए हैं। सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि कर्फ्यू के शेष प्रविधान वही रखे गए हैं, जो पिछले हफ्ते लागू थे। यह भी कहा कि कोविड की परिस्थितियों की समीक्षा करने के बाद सरकार 22 जून से अनलाक की दिशा में कदम बढ़ाएगी।
उल्लेखनीय है कि कोरोना के संक्रमण की दूसरी लहर तेज होने के बाद सरकार ने 10 मई को दोपहर एक बजे से 18 मई की सुबह छह बजे तक प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लागू किया था, जिसे लगातार पांचवे सप्ताह बढ़ाया गया है। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि व्यापारियों की मांग को देखते हुए सरकार ने पिछले हफ्ते से तीन दिन बाजार खोलने की अनुमति दी थी। इस हफ्ते भी 16, 18 व 21 जून को बाजार सुबह आठ से शाम पांच बजे तक खुलेंगे, जबकि 16 व 21 जून को स्टेशनरी की दुकानें भी खुलेंगी। वहीं मिष्ठान विक्रेताओं की मांग को देखते हुए शनिवार व रविवार को छोड़कर हफ्ते में पांच दिन मिठाई की दुकानें खोलने की छूट दी गई है। शहरी क्षेत्रों में विक्रम व आटो को पूरी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि कोविड कर्फ्यू के कारण राजस्व न्यायालयों में काफी संख्या में वाद लंबित हैं। वादकारियों की सुविधा को देखते हुए सभी राजस्व न्यायालयों को खोलने का निर्णय लिया गया है, लेकिन वहां सुरक्षित शारीरिक दूरी के मानकों का पालन करते हुए एक दिन में 20 से ज्यादा मामले नहीं सुने जाएंगेे।

