
संपादक कॉर्बेट बुलेटिन मुस्तज़र फारूकी
कालाढूंगी कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के बाद मंगलवार को एसडीएम विजय नाथ शुक्ल सीओ पंकज गौरेला व थाना अध्यक्ष दिनेश नाथ महंत एलआईयू इंस्पेक्टर महेन्द्र नेगी ने व्यपरियो व व्यपार मंडल की बैठक कर उत्तराखंड में हुई नए गाइड लाइन जारी को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए लॉक डाउन 4 के लिए जारी दिशा-निर्देश के तहत एसडीएम शुक्ल व सीओ ने कहा पूरे नगर की दुकानें रोज की तरह खुलेंगी हर एक वस्तुओं की दुकान खुलेगी । इसमे सैलून बाल कटिंग नाई की दुकान रेडिमेड कपड़ों की दुकान सहित शामिल हैं। इन्हें नियंत्रित ढंग से खोला जाएगा ताकि भीड़भाड़ न हो। दुकानें सुबह 7 बजे समय शाम 4 बजे तक खुलेंगी इसके साथ ही मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने के लिए एसडीएम व सीओ ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी दुकानदार शोसल डिस्टेंसिग का पालम नही कराता पाया गया उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दुकान को सील किया जयेगा उन्होंने कहा कि इससे लॉकडाउन-4 के लिए व्यापारियों की राय पर भी रोज की तरह दुकान खुलने का निर्णय लिया गया है जिस प्रकार से नगर में मात्र लगभग 50 दुकाने है इसमे से मात्र 20 दुकान खुलती है इसको देखते हुए व्यपरियो की रॉय पर रोज की तरह दुकान खोलने का निर्णय लिया गया। एसडीएम शुक्ल ने कहा कि नई गाइडलाइन के अनुसार स्कूल व कॉलेज बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, स्टेडियम, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, जिम आदि बंद रहेंगे इस अवधि में सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी साथ ही सभी प्रार्थना और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे अन्य सभी लोगों के लिए शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी और रेस्टोरेंट होटलों में केबल रसोई खाना बनेगा उस होटल में बैठाकर नही खिलायेगा न मेज बेंच लगयेगा और साथ ही जिले में सुबह 7 से शाम 4 बजे तक बिना पास के यात्रा कर सकेंगे
पब्लिक वाहनों को चलाने की कोई भी अनुमति नहीं दी जएगी इसके अलावा भी कोई अगर अपने जिले से दूसरे जिले में जाता है तो उसका पास होना अनिवार्य है कोई भी बिना पास, के जिले में आने जाने पर रोक रहेगी और 10 वर्ष तक के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजर्गों के बाहर निकलने पर रोक, लगाई गई है बह लोग सिर्फ इमरजेंसी मेडिकल में ही बाहर निकल सकेंगे । नगर क्षेत्र में वाहनों का ओड ईवन नियम
नहीं किया गया लागू,पर नगर क्षेत्र से दूसरे शहर में जाने पर उस शहर के नियम होंगे लागू
इस दौरान व्यपार मंडल अध्यक्ष मयंक मेहरा, पुष्कर खनायत, वकील अहमद, अब्दुल रज्जाक, नंदन सिंह, मुराद अंशरी, रितेश अरोरा, नदीम अहमद, शेखर कांडपाल, फिदाउर्रहमान फारूकी, कैलाश बुढलाकोटी, शराफ कुरेशी नाजिम कुरैशी, पूरन जोशी, वसीम गब्बर, लक्की पाल, मोहम्मद असरफ, इरफान भानू, आदि वयापारी मौजूद थे।

