हल्द्वानी ।शासन से प्राप्त निर्देशोें के क्रम में जनपद की सभी मदिरा की एवं बीयर की दुकानें 4 मई सोमवार से खोले जाने के आदेश जिलाधिकारी श्री सविन बंसल ने जारी किये है। जारी आदेश में जिलाधिकारी ने कहा है कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार जनपद की सभी देशी, विदेशी, बीयर की फुटकर दुकानें 4 मई से खोली जा रही है। उन्होने कहा कि इन दुकानों से शराब एव ंबीयर की बिक्री का समय प्रातः 7 बजे से सांय 4 बजे के बीच रहेगा।
श्री बंसल ने निर्देश दिये है कि दुकानों के बाहर के्रताओं हेतु एवं दुकान के अन्दर विक्र्रेताओं हेतु हैंड सेनिटाइजर प्राप्त मात्रा मे रखे जांए। फुटकर मदिरा दुकानों के अन्दर एवं दुकानों के परिसर में सेेनेटाइज कराने की व्यवस्था रखी जाए। फुटकर मदिरा की दुुकानों मे कार्य करने वाले विक्रेता आदि के लिए हैंड ग्लब्ज तथा मास्क आदि की व्यवस्था की जाए। मदिरा क्रय करने वाले के्रताओं को मदिरा दुकानो के बाहर समुचित दूरी बनाकर मदिरा क्रय करने की व्यवस्था की जाए। उन्होने कहा है कि एक समय में दुकान मे केवल 5 के्रेताओं से अधिक उपस्थित नही रहेंगे तथा उनमें 6 फीट की दूरी बनाने हेतु गोले बनाये जांए ताकि निश्चित दूरी के्रताओ के बीच मे बनाई जा सके। यदि 5 के्रताओं से अधिक क्रेता हों तो 5 के्रताओ के पश्चात 10 फीट की दूरी बनाते हुये मदिरा विक्रय की व्यवस्था कराई जाए। उन्होने कहा है कि दुकानो के बाहर कोविट-19 संक्रमण से बचने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार आवश्यक सूचना पट भी लगाये जांए। जिलाधिकारी ने अपने आदेश मे स्पष्ट किया है कि देशी, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर दुकानांे के केवल अधिक्रत विके्रता ही मदिरा विक्रय हेतु दुकान मे कार्य करेंगे। जिसका अनुमोदन लाइसैंस प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।