देहरादून कोराना काल की चेन तोड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है जिसके चलते 1 हफ्ते का कोविड कर्फ्यू और बढ़ा दिया है। आपको बताते चलें, 25 मई तक पूरे उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा,शासकीय प्रवक्ता सुबोध का कहना है कि कोराना की चेन तोड़ने के लिए 14 दिन का समय जरूरी है,
जब दूसरे फेज का कोविड कर्फ्यू लागू होगा तो कोराना के आंकडों में गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं सुबोध उनियानल का कहना है सख्ती के साथ ही दूसरे फेज का कोविड काफ्र्यू लागू होगा। जिसमें शादियों में जहां शामिल होने वाले सभी लोगों को कोराना की आरटीपीसीआर नेगिटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है,वहीं आवश्यक कार्य पड़ने पर ई पास लागू किया जाएगा। जिससे आवश्यक कार्य के लिए बाहर निकलने पर लोगाों को दिक्कत न हो,कई बार देखने में आया है कि डेड बाॅडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते समय चैकिंग तो नहीं हो रही है,लेकिन जब लोग अंतिम संस्कार कर वापस आ रहे है,
या कोई किसी के निधन पर पर शामिल होने जा रहा है तो उसे पूछताछ की जा रही है,
कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू
शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों अनुमति होगी और 72 घन्टे पूर्व RTPCR टेस्ट अनिवार्य होगा।
मरीज के तीमारदारों को आने जाने के लिये डॉक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू मान्य होगा।
अंत्येष्ठि में शामिल लोगों को अनुमन्य 20 लोगो को कर्फ्यू पास अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।
हेल्थ इमरजेंसी और परिजन मृत्य के मामले में e pass आवेदन पर दिया जाएगा।
बैक के अनुरोध पर बैंक अवधि 10 बजे से 2 बजे दिन कार्यविधि की गई।
यही व्यवस्था राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर भी लागू होगी।
हरिद्वार अस्थि विसर्जन 4 व्यक्ति की अनुमन्यता है वाहन के 50% की क्षमता अनुमन्य होगी।
सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। 21 मई को परचून ,राशन दुकाने 7 से 10 बजे दिन में खुलेगी।
Up की सीमा से उत्तराखंड में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता तो नही होगी परन्तु पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
उधोगो के लिये मजजूरों की सुरक्षा और आवागमन के लिये अनिवार्यता के स्थान पर यथा सम्भव कर दिया गया है।