हल्द्वानीः बनभूलपुरा हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा अब्दुल मलिक को पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। अब्दुल मलिक सहित 9 उपद्रवियों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश भी जारी हो गये हैं।
डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र रावत ने बताया अब्दुल मलिक सहित अन्य लोगों के संपत्ति के कुर्की की कार्रवाई के लिए सेशन कोर्ट में आवेदन किया गया। जिसके बाद न्यायालय के आदेश के बाद अब सभी की संपत्ति को धारा 83 का तहत कुर्क की जाएगी। डीआईजी ने कहा अब्दुल मलिक के खिलाफ पहले ही नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया था। धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा की मुनादी कराई गई है।
बनभूलपुरा हिंसा का मुख्य आरोपी बताया जा रहा अब्दुल मलिक घटना के बाद से फरार चल रहा है। इसके अलावा 9 अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस की कई टीमें आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही हैं, उसके बावजूद अब्दुल मलिक और उसके अन्य साथी पुलिस के हाथ नहीं आ सके हैं। ऐसे में पुलिस ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जिसके बाद कोर्ट ने अब्दुल मलिक सहित 9 लोगों की संपत्ति कुर्की करने के आदेश दिये हैं। बाकी सभी लोग की धर पकड़ के लिए टीम लगी हुई है।