रिपोर्ट, मोo ज़ाकिर अंसारी,हल्द्वानी
नैनीताल।हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता हल्द्वानी निवासी रवि शंकर जोशी व यहां काबिज लोगों की तरफ से दायर अलग अलग जनहित याचिकाओं व अपील पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने फिलहाल काबिज लोगों को कोई अंतरिम राहत नहीं देते हुए अगली सुनवाई हेतु 15 जून की तिथि नियत की है। खण्डपीठ ने आज सुनवाई करते हुए कहा कि रविशंकर जोशी की जनहित याचिका में दूसरी खण्डपीठ ने पूर्व में निर्णय सुरक्षित रखा हुआ है। जिसमे आदेश आना अभी बाकी है।इसलिए इससे सम्बंधित अन्य मामलों की सुनवाई अभी सम्भव नही है।
मामले के अनुसार 9 नवम्बर 2016 को हाईकोर्ट ने रविशंकर जोशी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 हफ्रतों के भीतर रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जितने भी अतिक्रमणकारी हैं उनको रेलवे पीपीएक्ट के तहत नोटिस देकर जनसुवाइंयां करें। आज रेलवे की तरफ से कहा गया कि हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया गया है जिनमे करीब 4365 लोग मौजूद है। हाई कोर्ट के आदेश पर इन लोगो को पीपीएक्ट में नोटिस दिया गया। जिनकी रेलवे ने पूरी सुनवाई कर ली है। किसी भी व्यक्ति के पास जमीन के वैध कागजात नहीं पाए गए। इनको हटाने के लिए रेलवे ने जिला अधिकारी नैनीताल से दो बार सुरक्षा दिलाए जाने हेतु पत्रा दिया गया। अब देखना यह है जिला प्रशासन रेलवे के मामले को लेकर लोगों की क्या मदद करता है। रेलवे किनारे बसे लोग एक दूसरे से बात करते हुए काफी डरे हुए से में हुए ऐसा ना हो कि हमारा सर से छत हटा दी जाए और हम बेघर हो जाए आखिरकार हमारा कौन होगा सहारा