


नैनीताल – उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा मामले में 22 और आरोपियों को जमानत दे दी। आपको बता दें इस मामले में इससे पहले 57 आरोपियों को भी जमानत मिल चुकी है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने सात मार्च को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो अब सुनाया गया है। बता दें कोर्ट के इस फैसले से आरोपियों और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिली है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर जमीयत उलेमा हल्द्वानी की स्थानीय इकाई इस मामले में लगातार प्रयास कर रही थी। वहीं जानकारी देते हुए जमियत उलेमा-ए-हिंद नैनीताल के जिला अध्यक्ष मौलाना मुकीम ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या राम कृष्णन के नेतृत्व में नैनीताल हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। रमजान के पवित्र महीने की बरकत और अल्लाह के करम से 22 आरोपियों की जमानत मंजूर हो गई है। मौलाना मुकीम ने बताया कि बाकी आरोपियों की जमानत के लिए भी कानूनी प्रक्रिया चल रही है और इसमें भी जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि हल्द्वानी हिंसा मामले में 57 आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। जमीयत उलेमा की कानूनी टीम आरोपियों का पक्ष मजबूती से कोर्ट के सामने रख रही है।

