रिपोर्टर-मुस्तजर फारूकी
हल्द्वानी। संभागीय परिवहन कार्यालय हल्द्वानी में माह अगस्त 2022 में हैवी व्यावसायिक वाहनों के इंश्योरेंस में गड़बड़ी का प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसके उपरान्त संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) हल्द्वानी संभाग संदीप सैनी ने गत 12 अगस्त 2022 को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) हल्द्वानी विमल पांडेय को उक्त प्रकरण में जांच कर कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया था। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया था, की विशेषतः उप खनिज निकासी / खनन में लगे वाहनों जो विगत माह सितम्बर, अक्टूबर एवं नवंबर 2021 में रिलीज़ हुए हैं, उनके रैंडम्ली बीमा इंश्योरेंस कंपनी से सत्यापित करवा लिया जाए व अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाए। जांच अधिकारी द्वारा कुछ वाहनों के सत्यापन हेतु बीमा कंपनियों को लिखा गया एवं कुछ कंपनियों से फ़ोन पर संपर्क कर जानकारी चाही गयी, जिसमे जिन कंपनियों से पत्राचार किया गया था, उनके द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया गया। किन्तु एक बीमा कंपनी द्वारा विभाग को कुछ वाहनों की डिटेल्स साझा की, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है की इन वाहनों द्वारा चार पहिया एवं भार वाहन होने के बाद भी गलत तरीके से दो पहिये वाहन का बीमा करवा लिया गया, जो इंश्योरेंस कंपनी पर कंपनी द्वारा अपलोड कर दिया गया।
उक्त से यह स्पष्ट हो गया की सम्बंधित समस्त वाहन स्वामियों द्वारा जानते हुए भी की उनका वाहन चार पहिया है, को दो पहिये में इंश्योरेंस करवा दिया गया, जो की भारत सरकार, परिवहन विभाग के वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर में भी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अपलोड कर दिया गया, जिसके सापेक्ष वाहन स्वामियों द्वारा कार्यालय में वाहन रिलीज़, फिटनेस, परमिट इत्यादि के काम करवाए गए। जिसपर संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) हल्द्वानी संभाग संदीप सैनी द्वारा तत्काल कार्यालय में प्राप्त ऐसे लगभग 528 वाहनों को ब्लैक लिस्ट करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) विमल पांडेय को निर्देशित किया गया की सभी वाहनों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब ले अन्यथा की स्थिति में उनके पंजीयन के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही करें। इसके अतिरक्त निर्देश दिए गए हैं, जिन इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा पत्राचार के बाद भी जवाब नहीं दिया गया है, उन्हें भी इसमें संलिप्त मानते हुए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी को ऐसी कंपनियों के विरुद्ध नियमनुसार कार्यवाही के लिए संस्तुति की जाए। साथ ही भविष्य में कार्यालय में आने वाले सभी आवेदकों से वाहन की किसी भी कार्य हेतु सक्रुट्नी किये जाने पर मूल इंश्योरेंस पालिसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करवाया जाए एवं कार्यालय में वेरीफाई कर वापस किया जाए।