रिपोर्टर – समी आलम
हल्द्वानी – प्रह्लाद नारायण मीणा एसएसपी नैनीताल द्वारा सभी अधिनस्थों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में बाहरी व्यक्तियों का वृहद स्तर पर सत्यापन अभियान चलाए संदिग्ध के विरुद्ध यथोचित कानूनी कायवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिस क्रम में प्रकाश चन्द्र, एसपी सिटी हल्द्वानी व श्री नितिन लोहनी, क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी के पर्यवेक्षण में तथा राजेश कुमार यादव प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी के नेतृत्व में दिनांक-03.10.2024 को थाना क्षेत्रान्तर्गत सदिग्धों के सत्यापन एवं चैकिंग का सघन अभियान चलाया गया जिसमें चौकी प्रभारी मण्डी भुवन सिंह राणा मय हमराही कर्मचारी कानि० अमर सिंह के चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति / सत्यापन की कार्यवाही में गौजाजाली विचली क्षेत्र में मामूर थे जहां मुन्नालाल पुत्र राम प्रसाद गौयाँ के मकान में दो संदिग्ध व्यक्ति क्रमशः 1- नारायण विश्वास पुत्र मेघनाद विश्वाश निवासी कचुवा अभय नगर सिरधौरपुर 7460 जसौर बांग्लादेश जन्मतिथि -04-10-1967 पासपोर्ट न0- A11489354 वैधता 24-07-2028 तक बीजा न०- VL9933462 वैधता 28-02-2024 तक 2- गौरी विश्वास पत्नी नारायण विश्वास निवासी उपरोक्त जन्मतिथि- 12-01- 1977 पासपोर्ट न०-A08095011 वैधता 24-07-2028 तक बीजा न०-VL9933461 वैधता 28-02-2024 तक प्रस्तुत किये। बताया कि यह लोग अपनी पुत्री काकोली के उपचार के लिए दिनांक-10.09.2023 को हरिदासपुर पश्चिम बंगाल लैण्ड इमिग्रेशन चैक पोस्ट से मेडिकल बीजा पर भारत में प्रवेश किया था। मेडिकल बीजा क्रिश्वन मेडिकल कालेज बेलोर तमिलनाडू हेतु निर्गत किया गया था। उक्त मेडिकल कालेज में 13.09.2023 से 25.09.2023 तक इलाज कराया जहां काकोली को गले का कैसर निकला दिनांक-21-11-2023 को वह तीनो लालकुआं पहुंचे और उसके बाद गौजाजाली बिचली में गौरी की बहन शोभा मौर्य (विश्वास) जिसके द्वारा वर्ष 1997 में मुन्नालाल मौर्या के साथ विवाह कर भारत में रह रही है। 07 वर्ष पूर्व हल्द्वानी गौजाजाली बिचली में जमीन लेकर मकान बना कर रह रहे हैं। के घर आकर 21-11-2023 से सुशीला तिवारी चिकित्सालय हल्द्वानी में काकोली का उपचार कराया किन्तु काकोली की इस वर्ष जुलाई में कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई। बेटी की मृत्यु के कुछ समय बाद आईटीआई तिराहे पर सब्जी का फड लगाकर दोनो जीवन यापन करने लगे। नारायण विश्वास व गौरी विश्वास जो कि मेडिकल बीजा पर भारत आये थे की बीजा अवधि 28.02.2024 को समाप्त हो चुकी है और भारत में अवैध रूप से प्रवास कर रहे हैं जो धारा-14 विदेशी अधिनियम का अपराध है। दोनो अभियुक्तों के विरुद्ध थाना हल्द्वानी पर एफआईआर न० 353/24 धारा-14 विदेशी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर उक्त दोनो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा० न्यायालय पेश किया जा रहा है।