रिपोर्टर समी आलम
हल्द्वानी – रेलवे भूमि अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को भी नोटिस जारी किया है। अब सात फरवरी तक अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। मामले में अगली सुनवाई सात फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हफ्ते में लोगों को हटाना उचित नहीं है इस आदेश के बाद 4500 परिवारों के आशियानों को फिलहाल नहीं उजाड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50 हजार लोगों को हटाने के लिए केवल एक सप्ताह का समय काफी कम है। पहले उनके पुनर्वास पर विचार हो। बता दें कि जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की बेंच इस मामले की है और हर तरफ एक जश्न का माहौल है।

