रिपोर्टर-मोहम्मद ज़ाकिर अंसारी हल्द्वानी
सूचना अधिकार अधिनियम के तहत हेमंत गोनिया द्वारा नगर निगम हल्द्वानी नेनीताल के अधीन ट्रांसपोर्ट नगर से आठ बिंदुओं पर सूचना मांगी थी जिस पर पूर्व लोक सूचना अधिकारी प्रेम सिंह रौतेला ने समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराई इस मामले पर द्वितीय अपील नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी महोदय के यहां की गई उन्होंने भी आदेश किया फिर भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई यह मामला उत्तराखंड सूचना आयोग पर पहुंचाया गया सूचना आयोग ने सूचना देने को कहा तब भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई सूचना आयुक्त के आदेश को दरकिनार कर दिया फिर हेमंत गोनिया द्वारा आयोग में शिकायत की गई
जिस पर कहा गया 7 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराने तथा कहां गया क्यों ना आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाए चेतावनी दी कारण बताओं नोटिस दिया यह हाल है सूचना अधिकार अधिनियम का ट्रांसपोर्ट नगर में भ्रष्टाचार को लेकर हेमंत शिकायत वह iti लगा रही हे कनिष्क बाबू ट्रांसपोर्ट नगर को हटा दिया गया गिरीश चंद् भट्ट जी को अब ट्रांसपोर्ट नगर का चार्ज दिया गया है वह भी इस मामले को लेकर सूचना आयोग में दो बार तलब हो चुके हैं उत्तराखंड सूचना आयोग के सूचना आयुक्त योगेश भट जी ट्रांसपोर्ट नगर नगर के गिरीश चंद्र भट्ट प्रेम सिंह रौतेला को को जमकर जमकर फटकार लगाई है