रिपोर्टर – समी आलम
माह जुलाई 2024 से देशभर में नये आपराधिक कानूनों के तहत अभियोग पंजीकरण तथा न्यायिक प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। जिसके लिये पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रत्येक जिले के पुलिस अधिकारी/कार्मिकों को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नये कानूनों/प्रावधानों का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
जिस क्रम में श्री प्रहलाद नारायण मीणा, एस0एस0पी0 नैनीताल* द्वारा जनता को इन नये कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिये प्रत्येक थाना प्रभारी को अपने-अपने थाना क्षेत्र में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
जिस आदेश के क्रम में श्री हरबंस सिंह, एसपी क्राइम/ट्रैफिक नैनीताल(नोडल अधिकारी) के पर्यवेक्षण में जनपद के थाना प्रभारियों के नेतृत्व में पुलिस टीमों द्वारा थाना भवाली क्षेत्र के टैक्सी स्टैण्ड, नगरपालिका ग्राउण्ड मेले में, श्यामखेत, चौकी क्वारब, चौकी खैरना मल्लीताल बाजार, रिक्शा स्टैंड,
लालकुआं बाजार, हल्दूचौड क्षेत्र, खेडा गौलपार, बेतालघाट क्षेत्र, धानाचूली, खनस्यू , भोटिया पड़ाव, रामनगर, बेलपड़ाव तथा मंगलपड़ाव में जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पुलिस टीमों द्वारा स्थानीय लोगों, टैक्सी चालकों एवं पर्यटकों को नए आपराधिक कानूनों की जानकारी दी गयी। नये कानूनों के सन्दर्भ में नैनीताल पुलिस के जन जागरूकता कार्यक्रम लगातार गतिमान हैं।