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रिपोर्टर – समी आलम
उन्होने बताया कि विशेष लोक अदालत में शमनीय प्रकृति के अपराध, धारा 138 एक्ट के वाद, धन वसूली, मोटर दुर्घटना, श्रमवाद,विद्युत, जलकर, वैवाहिक मामले,भूमि अधिग्रहण, भुगतान एवं भत्ते,लम्बित राजस्व वाद,अन्य सिवित मामले, उपभोक्त सम्बन्धी वाद तथा वाणिज्य सम्बन्धी वादों का निस्तारण किया जायेगा। उन्होने आम जनता से अपील की है कि जो व्यक्ति अपने वादों को विशेष अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते हैं किसी भी कार्य दिवस मा. न्यायालय में स्वयं एवं अधिवक्ता के माध्यम से नियत कर सकते हैं।
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