


रिपोर्टर समी आलम
स्थायी लोक अदालत, नैनीताल में भारतीय स्टेट बैंक, हल्द्वानी एवं अन्य के विरूद्ध वाद दायर हुआ। वादी बालकृष्ण मिश्र पुत्र स्व0 रामगोपाल मिश्र द्वारा अपना आवेदनपत्र प्रस्तुत कर कहा कि प्रार्थी द्वारा अपने खाते से यू0एस0 वीजा की फीस जमा कराने हेतु भुगतान किया था, जिसकी ओ0टी0पी0 आवेदक के रजिस्ट्रर मोबाईल नम्बर पर सिर्फ एक बार आयी एवं विपक्षी बैंक के द्वारा धनराशि तीन बार काटी गयी। आवेदक ने खाते से काटी गई धनराशि वापस दिलाने हेतु स्थायी लोक अदालत में वाद दायर करा। स्थायी लोक अदालत में मामला सुनवाई के लिए रखा गया था। स्थायी लोक अदालत, नैनीताल द्वारा सुलहवार्ता कर आवेदक को बैंक द्वारा गलत रूप से काटी गयी धनराशि मु0 ृ 52480/-रूपये वापस दिलवायी गयी। स्थायी लोक अदालत, नैनीताल के अध्यक्ष विक्रम एवं सदस्य अकरम परवेज और दर्शन सिंह के द्वारा बैंक के द्वारा गलत रूप से धनराशि काटे जाने की एवज में मु0 3000/- रूपये का मुआवजा भी बैंक को आवेदक को दिये जाने के लिए आदेशित किया गया। स्थायी लोक अदालत में लोग जन उपयोगी सेवाएं से सम्बन्धित अपनी जन उपयोगी शिकायत जैसे बीमा सेवा, दूरसंचार विद्युत, अस्पताल सेवा, जल सेवा, लोक सफाई, भू-सम्पदा, परिवहन सेवा, वित्तीय व बैंकिंग आदि जन उपयोगी सेवाओं से सम्बंधित मामले स्थायी लोक अदालत, नैनीताल में पेश कर सकते है। लोग अपनी जनउपयोगी सेवाओं की शिकायतांे का निवारण त्वरित गति से एवं निशुल्क करा सकते है।

